Imran Khan Latest News: इमरान खान को हाईकोर्ट से राहत, 2 नवंबर तक भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक

Imran Khan Latest News: अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के नोटिस पर अमल को 2 नवंबर दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दिया है। इमरान खान ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। केंद्र सरकार ने अदालत में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि नोटिस के अनुसार उनके मुवक्किल को मंगलवार तक देश छोड़ना था। इसके बाद केंद्र सरकार ने मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने नोटिस के अमल को 2 नवंबर तक स्थगित करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। SIR विरोध प्रदर्शन के बाद जारी हुआ था नोटिस यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अभिनेता इमरान खान, उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और उनकी चचेरी बहन जैन मैरी खान भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थीं। मुंबई पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। 14 अक्टूबर को FRRO ने उन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ इमरान ने वकील ज़ुलफिकार मेमन, परवेज़ मेमन और कुणाल वजानी के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में नोटिस को मनमाना बताते हुए कहा गया कि आदेश जारी करने से पहले इमरान को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और न ही कारण बताओ नोटिस की प्रक्रिया अपनाई गई। याचिका में कार्रवाई के आधार और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। किरीट सोमैया की शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई इस विवाद की शुरुआत भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद हुई। उन्होंने मुंबई पुलिस और FRRO को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अमेरिकी नागरिक होने के कारण इमरान खान का राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होना OCI नियमों और वीजा शर्तों का उल्लंघन है। इसी शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई शुरू हुई। OCI कार्डधारकों को भारत में रहने और आने-जाने की सुविधा मिलती है, लेकिन उनके अधिकारों पर कुछ कानूनी प्रतिबंध भी लागू होते हैं। इमरान खान के मामले में इन नियमों की व्याख्या और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया विवाद का विषय बनी हुई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने नोटिस पर अमल रोक दिया है। मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है और अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। कमबैक फिल्म के प्रमोशन पर भी असर की आशंका मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, इस कानूनी विवाद का असर इमरान खान की आगामी फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ के प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। फिल्म को दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने की योजना बताई गई है। इमरान दिवाली के बाद फिल्म का प्रचार शुरू करने वाले थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, स्थिति स्पष्ट होने तक फिल्म की टीम प्रमोशन शुरू करने से बचना चाहती है। फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इमरान खान आखिरी बार 2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘कट्टी बट्टी’ में नजर आए थे। लगभग 11 साल बाद वह भूमि पेडनेकर के साथ ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ से वापसी करने वाले हैं। फिलहाल अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद उनकी भारत में मौजूदगी से जुड़े मामले की अगली सुनवाई का इंतजार है। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v