Raigarh News: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के पालन को लेकर रायगढ़ जिला शिक्षा विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। शासन के 6 अगस्त 2026 को जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 हरिशंकर बरेठ का स्थानांतरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटी, जिला रायगढ़ किया गया है। आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किए जाने का उल्लेख है। इसके बावजूद संबंधित कर्मचारी को अब तक नवीन पदस्थापना स्थल के लिए कार्यमुक्त किया गया है या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की बात सामने आ रही है।
शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ESTB-102/756/2026/20-3, दिनांक 06/08/2026 में हरिशंकर बरेठ की वर्तमान पदस्थापना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ दर्ज है। इसी आदेश में उनकी नवीन पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटी, जिला रायगढ़ दर्शाई गई है। आदेश में स्थानांतरण का आधार प्रशासनिक बताया गया है। साथ ही तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना पर पदस्थ किए जाने का उल्लेख किया गया है।
शासन के आदेश में वर्तमान और नवीन पदस्थापना दोनों स्पष्ट रूप से दर्ज होने के बाद अब मुख्य सवाल इसके पालन को लेकर उठ रहा है। चर्चा है कि क्या हरिशंकर बरेठ को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त कर हाटी स्थित नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए भेजा गया है या वे अब भी जिला शिक्षा कार्यालय में ही कार्य कर रहे हैं। यदि वे जिला कार्यालय में कार्यरत हैं, तो इसके पीछे किस सक्षम अधिकारी का आदेश या अनुमति है, यह भी स्पष्ट नहीं है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार शासन के स्थानांतरण आदेश के बावजूद संबंधित कर्मचारी के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही रहने की चर्चा है। हालांकि इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश के पालन को लेकर पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठ रहे हैं।
मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शासन के मूल स्थानांतरण आदेश के बाद संबंधित कर्मचारी की पदस्थापना को लेकर कोई संशोधन आदेश जारी हुआ है या नहीं। यदि शासन के 6 अगस्त 2026 के आदेश में बाद में संशोधन किया गया है, तो उस संशोधन आदेश की जानकारी सामने आनी चाहिए। इसी तरह यदि स्थानांतरण आदेश पर कोई स्थगन आदेश जारी हुआ है या नवीन पदस्थापना को लेकर कोई अन्य आदेश आया है, तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
यदि ऐसा कोई संशोधन या स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है, तो फिर प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण के बावजूद संबंधित कर्मचारी के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य करने की स्थिति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जिला स्तर पर उन्हें मूल कार्यालय में कार्य करने की अनुमति किस आधार पर दी गई है, यह जानकारी भी विभागीय स्तर पर स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता बताई जा रही है।
शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में हरिशंकर बरेठ की वर्तमान और नवीन पदस्थापना स्पष्ट रूप से दर्ज है। वर्तमान पदस्थापना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ और नवीन पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटी, जिला रायगढ़ बताई गई है। आदेश में स्थानांतरण का आधार प्रशासनिक दर्ज है। ऐसे में आदेश के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तर पर क्या प्रक्रिया अपनाई गई, यह अब चर्चा का विषय बना हुआ है।
स्थानांतरण आदेशों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सामान्य तौर पर शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के बाद संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होता है। ऐसे में यदि किसी कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी मूल कार्यालय में कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो उस स्थिति का प्रशासनिक आधार स्पष्ट होना जरूरी है। इसी बिंदु को लेकर रायगढ़ जिला शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है।
यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के पालन को रोकने, टालने या अलग तरीके से लागू करने का अधिकार है। यदि जिला स्तर पर किसी विशेष परिस्थिति के कारण संबंधित कर्मचारी को मूल कार्यालय में रखा गया है, तो उस संबंध में सक्षम अधिकारी का आदेश होना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में आदेश या अनुमति की जानकारी सार्वजनिक किए जाने की मांग उठ रही है।
मामले में शासन के मूल आदेश और उसके बाद की विभागीय कार्रवाई के बीच की स्थिति स्पष्ट होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि हरिशंकर बरेठ को हाटी स्थित नवीन पदस्थापना स्थल के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो विभाग इस संबंध में जानकारी स्पष्ट कर सकता है। वहीं यदि उन्हें अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तो किस आदेश के तहत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनकी सेवाएं ली जा रही हैं, यह भी विभाग को बताना होगा।
स्थानांतरण आदेश में तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना पर पदस्थ किए जाने का उल्लेख होने के कारण कार्यमुक्ति की स्थिति को लेकर उठ रहे सवाल और महत्वपूर्ण हो गए हैं। आदेश में आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना पर पदस्थ किए जाने की बात भी दर्ज है। ऐसे में आदेश के अनुपालन की वर्तमान स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना आवश्यक है।
विभागीय स्तर पर यदि शासन के आदेश के बाद कोई संशोधन, स्थगन या अन्य पदस्थापना आदेश प्राप्त हुआ है, तो उसके आधार पर वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इसके विपरीत यदि ऐसा कोई आदेश नहीं है और संबंधित कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें वहां कार्य कराने का आधार भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।
इस पूरे मामले में सवाल किसी कर्मचारी के स्थानांतरण से अधिक शासन के आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है। शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासनिक आधार पर जारी आदेश में जब वर्तमान और नवीन पदस्थापना स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है, तो उसके बाद जिला स्तर पर उस आदेश के क्रियान्वयन की स्थिति क्या रही, इसकी जानकारी सामने आना जरूरी है।
हरिशंकर बरेठ के स्थानांतरण को लेकर जारी आदेश में उनकी नवीन पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटी, जिला रायगढ़ की गई है। आदेश की तारीख 6 अगस्त 2026 है और आदेश क्रमांक ESTB-102/756/2026/20-3 दर्ज है। अब सवाल यह है कि आदेश जारी होने के बाद संबंधित कर्मचारी को हाटी के लिए कब कार्यमुक्त किया गया। यदि कार्यमुक्त नहीं किया गया, तो इसके पीछे किस सक्षम अधिकारी का आदेश है।
मामले में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि क्या शासन के स्तर से स्थानांतरण आदेश में कोई परिवर्तन किया गया है। यदि कोई संशोधन आदेश जारी हुआ है तो उसकी प्रति और उसमें किए गए बदलाव की जानकारी सामने आनी चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण पर स्थगन प्राप्त हुआ है, तो उसकी भी जानकारी स्पष्ट की जानी चाहिए।
रायगढ़ जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। विभाग को यह बताना होगा कि हरिशंकर बरेठ को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया गया है या नहीं। यदि उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उन्हें कार्य कराने का आधार क्या है और इसके लिए किस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर शासन के 6 अगस्त 2026 के स्थानांतरण आदेश में हरिशंकर बरेठ का स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटी किया गया है। आदेश में प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना पर पदस्थ किए जाने का उल्लेख है। इसके बावजूद उनके जिला कार्यालय में कार्यरत होने की चर्चा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब पूरे मामले में जिला शिक्षा विभाग के स्पष्टीकरण और शासन के आदेश के वास्तविक पालन की स्थिति सामने आने का इंतजार है।
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