CG News: नाबालिग छात्रा से बैड टच करने वाले शिक्षक को 5 साल का कठोर कारावास

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग छात्रा के साथ अनुचित स्पर्श (बैड टच) और अशोभनीय हरकत के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने शिक्षक को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद और गुरु-शिष्य के विश्वासपूर्ण संबंध का गंभीर दुरुपयोग किया।

POCSO और BNS की धाराओं में दोषी

अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका जायसवाल की अदालत ने आरोपी गणेशराम चंद्राकर को POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत भी दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

कक्षा के दौरान हुई थी घटना

अभियोजन के अनुसार, 8 जनवरी 2025 को नाबालिग छात्रा ने महासमुंद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि गणित की कक्षा के दौरान आरोपी शिक्षक ने उसके साथ अनुचित स्पर्श किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षक समाज में सम्मानित स्थान रखता है और विद्यार्थियों की सुरक्षा, सम्मान तथा संरक्षण उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में इस प्रकार का आचरण अत्यंत गंभीर अपराध है और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v