CG Crime News: खैरागढ़ जिले में धारदार बटनदार चाकू लेकर लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में न्यायालय ने आरोपी धनेश्वर उर्फ दादू मानिकपुरी को दो वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय का यह फैसला प्रभावी पुलिस विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर आया है।
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 जनवरी 2026 को थाना खैरागढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड क्रमांक 18 अंबेडकर वार्ड निवासी धनेश्वर उर्फ दादू मानिकपुरी धरमपुरा क्षेत्र स्थित शराब भट्ठी के पीछे धारदार बटनदार चाकू लेकर लोगों को धमका रहा है।
आरोपी की गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।
पुलिस को देखकर भागने लगा आरोपी
पुलिस को देखते ही आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से करीब 9.5 इंच लंबा स्टील का बटनदार चाकू बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 05/2026 दर्ज कर आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी देवेंद्र ध्रुव ने पैरवी की, जबकि विवेचना अधिकारी सउनि कोमल मिंज द्वारा प्रस्तुत जांच को भी न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना।
न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़ ने 18 जून 2026 को आरोपी धनेश्वर मानिकपुरी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी को:
- 2 वर्ष का सश्रम कारावास
- 200 रुपये का अर्थदंड
की सजा सुनाई।
कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सार्वजनिक स्थानों पर अवैध हथियार लेकर दहशत फैलाने वालों के लिए कड़ा संदेश है।
पुलिस ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v




