घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र की है और वर्ष 2021 की है। पुलिस जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान साक्षियों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
बोर में पत्थर डालने को लेकर था विवाद
मामले की शुरुआत खेत में लगे बोर को लेकर हुई थी। जानकारी के मुताबिक, बस्तीपारा निवासी तेल सिंह राठिया का खेत समुंदर राठिया के खेत से लगा हुआ था। तेल सिंह के खेत में लगे बोर में किसी ने पत्थर डाल दिया था।
आरोपी ने इसके लिए समुंदर राठिया को जिम्मेदार माना। इसी बात को लेकर 9 अगस्त 2021 को वह समुंदर के घर के पास पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा। इस दौरान उसने समुंदर को जान से मारने की धमकी भी दी।
सामने आते ही किया सिर पर वार
विवाद के दौरान समुंदर राठिया आरोपी के सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक, उसे देखते ही तेल सिंह राठिया गुस्से में आ गया और अपने पास रखी टांगी के पिछले हिस्से से समुंदर के सिर पर वार कर दिया।
हमले के बाद समुंदर गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश होकर गिर गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। परिजनों ने घायल समुंदर को तत्काल घरघोड़ा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद मृतक के भतीजे नरेश राठिया ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने तत्कालीन जांच अधिकारी एडमोन खेस के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने आरोपी तेल सिंह राठिया के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
जांच के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्षियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तेल सिंह राठिया को समुंदर राठिया की हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मृतक के आश्रितों को 1 लाख क्षतिपूर्ति
न्यायालय ने मृतक समुंदर राठिया के आश्रितों को क्षतिपूर्ति दिए जाने की भी अनुशंसा की है। विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से मृतक के आश्रितों को 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा की गई है। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v




