Chhattisgarh BH Series Rules: छत्तीसगढ़ में BH Series (Bharat Series) वाहनों की खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके बाद आम नागरिक भी BH Series की सेकंड-हैंड गाड़ियां खरीद सकेंगे। अभी तक ऐसी गाड़ियां केवल उन्हीं लोगों को बेची जा सकती थीं, जो BH Series के लिए पात्र होते थे। नए नियम लागू होने के बाद वाहन खरीदने वाले को बकाया रोड टैक्स जमा करना होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन BH Series से बदलकर CG Series में किया जाएगा।
क्या बदलने वाला है नया नियम?
परिवहन विभाग जल्द ही नई अधिसूचना जारी करेगा। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति BH Series की पुरानी गाड़ी खरीदता है और वह इस श्रेणी के लिए पात्र नहीं है, तो उसे वाहन का शेष रोड टैक्स जमा करना होगा। टैक्स जमा होने के बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर BH Series से बदलकर सामान्य CG Series में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
इस बदलाव से सेकंड-हैंड वाहन बाजार में BH Series की गाड़ियों की खरीद-बिक्री पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगी।
अब तक क्यों थी परेशानी?
मौजूदा नियमों के कारण BH Series वाहनों का Ownership Transfer बेहद मुश्किल था। यदि वाहन खरीदने वाला व्यक्ति BH Series के लिए पात्र नहीं होता था, तो वाहन उसके नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था।
यही वजह है कि कई वाहन मालिक अपनी गाड़ियां बेच नहीं पा रहे थे। कई मामलों में लोग केवल निजी एग्रीमेंट के जरिए वाहन का उपयोग कर रहे थे, जबकि आधिकारिक रूप से मालिकाना हक नहीं बदल पा रहा था।
परिवार में भी नहीं हो पाता था ट्रांसफर
मौजूदा नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी BH Series की गाड़ी अपने बेटे, बेटी या अन्य परिवार के सदस्य के नाम करना चाहता था, तो यह तभी संभव था जब नया मालिक भी BH Series के लिए पात्र हो।
इसी कारण केवल रायपुर RTO में ही 50 से अधिक Ownership Transfer आवेदन लंबित बताए जा रहे हैं।
दो साल से नहीं हुई आधिकारिक खरीद-बिक्री
कड़े नियमों के चलते पिछले दो वर्षों में सरगुजा और बस्तर संभाग सहित कई जिलों में BH Series की गाड़ियों का आधिकारिक नामांतरण नहीं हो सका। वाहन मालिकों और खरीदारों को नियमों के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
कौन ले सकता है नया BH Series नंबर?
फिलहाल BH Series रजिस्ट्रेशन केवल कुछ निर्धारित श्रेणियों के लोगों को ही मिलता है—
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- रक्षा सेवाओं के कर्मचारी
- Public Sector Undertaking (PSU) के कर्मचारी
- ऐसी Private Companies के कर्मचारी जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में हों (Form-60 के आधार पर)
BH Series और CG Series में क्या है अंतर?
BH Series
- रोड टैक्स दो-दो साल के लिए जमा करना होता है।
- वाहन खरीदते समय केवल दो वर्ष का टैक्स देना पड़ता है।
- 14 वर्ष पूरे होने के बाद हर वर्ष टैक्स जमा करना होता है।
CG Series
- वाहन खरीदते समय एकमुश्त 15 वर्षों का रोड टैक्स देना पड़ता है।
- 15 साल बाद फिटनेस और रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के समय पांच साल का टैक्स देना होता है।
वाहन मालिकों और खरीदारों दोनों को होगा फायदा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद BH Series वाहन मालिक अपनी गाड़ियों को आसानी से बेच सकेंगे। वहीं आम खरीदारों के लिए सेकंड-हैंड मार्केट में अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इससे वाहन बाजार में पारदर्शिता बढ़ने के साथ Ownership Transfer की लंबे समय से चली आ रही समस्या भी काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है।
क्या होगा आगे?
परिवहन विभाग की ओर से नए नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद BH Series वाहनों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से आसान हो जाएगी। इसके बाद पात्रता न रखने वाले लोग भी रोड टैक्स जमा कर BH Series की पुरानी गाड़ियों को अपने नाम CG Series में रजिस्टर करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v




