Murder Case: प्रेमी संग पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, घरघोड़ा कोर्ट का बड़ा फैसला

Murder Case: जिले के बहुचर्चित हत्या मामले में घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि दोनों ने अवैध संबंधों की जानकारी पति को होने के बाद उसकी हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2020 में हुई थी हत्या

अदालत में प्रस्तुत मामले के अनुसार, 12 फरवरी 2020 को धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बायसी लाखपतरा निवासी विशेश्वर राठिया की गंभीर सिर की चोटों के कारण मौत हो गई थी। प्रारंभ में घटना को दुर्घटना बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को हत्यात्मक पाए जाने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच में सामने आई हत्या की साजिश

विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक की पत्नी सहोद्रा राठिया और टीकाराम उर्फ बनसागर राठिया के बीच कथित अवैध संबंध थे। जांच में सामने आया कि मृतक को इस संबंध की जानकारी हो गई थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने ईंट और सिल-लोढ़ा से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की हत्या से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और ₹1,000-₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पीड़ित परिवार को मुआवजे की अनुशंसा

न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ के माध्यम से ₹1 लाख की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की भी अनुशंसा की है।

राज्य की ओर से रखा गया पक्ष

मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की। वहीं, विवेचना तत्कालीन निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v