Raigarh Breaking News। एफटीएसटी (पॉक्सो) न्यायालय रायगढ़ ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रकाश दास महंत उर्फ बाटू उर्फ बादशाह (34 वर्ष) को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला कैसे शुरू हुआ?
अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच आरोपी ने 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ बार-बार दुष्कर्म किया। इस पर थाना जूटमिल में अपराध दर्ज किया गया (क्रमांक 290/2024) जिसमें धारा 376(3), 376(2)(ढ), 376(2), 506 बी भादवि और धारा 5(ठ)(ढ), 6 पॉक्सो एक्ट शामिल थे।
पुलिस की भूमिका
एसपी दिव्यांग पटेल ने साफ निर्देश दिए थे कि ऐसे मामलों में ठोस और पुख्ता साक्ष्य जुटाए जाएं। विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक गिरधारी ने गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण इस तरह प्रस्तुत किए कि आरोपी कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका।

अदालत की सुनवाई
अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने साक्ष्यों को मजबूती से अदालत में रखा। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
क्या संदेश जाता है?
इस फैसले ने यह साबित किया है कि पुलिस की सतर्कता, विवेचना अधिकारी की मेहनत और न्यायपालिका की सख्ती मिलकर पीड़ितों को न्याय दिला सकती है। यह समाज में कानून के भय और न्याय के विश्वास दोनों को मजबूत करता है।
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