Khan Sir News: लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर Khan Sir को पटना की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग संस्थान में हुई कथित फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला आने तक पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा
खान सर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अरविंद कुमार मव्वर ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया।
वकील के अनुसार, अगली सुनवाई और अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा खान सर की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने और आवश्यकतानुसार उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2 जून को पटना स्थित Khan Global Studies परिसर में हुई तोड़फोड़ और पथराव की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि 15 से 20 लोगों के समूह ने कोचिंग संस्थान में घुसकर हंगामा किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
घटना के अगले दिन सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग किए जाने का दावा किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया।
दो गार्ड न्यायिक हिरासत में
पुलिस के अनुसार, कथित फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मामले में Kadamkuan Police Station में एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तार किए गए दोनों सुरक्षा गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
20 जून को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की केस डायरी और आरोपियों के रिकॉर्ड तलब किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। उस दिन केस डायरी के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत बहस होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें- https://whatsapp.com/channel/0029VbBj50DATRSgaSxCmo2v




